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समाज कल्याण

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग 1992 में सामाजिक कल्याण विभाग के विभाजन के बाद स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। विभाग सामाजिक रूप से विशेषाधिकार के तहत देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। इससे पहले सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग कुछ कल्याणकारी योजनाओं वाले बहुत छोटे क्षेत्र में काम कर रहा था। अब, इसने अपने योजनाओं के क्षेत्र का विस्तार किया है और शहरी और ग्रामीण इलाकों के लाभार्थियों को कवर करने वाले विभागों के निर्माण के बाद से योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान में, विभाग वरिष्ठ नागरिकों, अनाथ / निराधार बच्चों, विधवाओं और निराधार महिलाओं, मानसिक रूप से मंद बच्चों, अंधे, बहरे और गूंगा, कश्मीर प्रवासियों, बौने और मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है।इसके अलावा, समाज के कमजोर समूहों के कल्याण, विभाग मासिक पेंशन के रूप में राज्यों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहा है जो स्वयं को अपने संसाधनों से खुद को बनाए रखने में असमर्थ हैं और वित्तीय सहायता की जरूरत है। इस विभाग की अध्यक्षता हरियाणा सरकार के विशेष सचिव / संयुक्त सचिव के पद में काम कर रहे महानिदेशक द्वारा की जाती है। आम तौर पर महानिदेशक भी संयुक्त सचिव / विशेष सचिव के रूप में सरकारी पक्ष पर काम की देखभाल करते हैं। एक अतिरिक्त निदेशक, एक संयुक्त निदेशक और दो उप निदेशक दिन-प्रति-दिन कार्यालय के काम में महानिदेशक की सहायता करते हैं। इसके अलावा, जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी जिला स्तर पर विभाग की योजनाओं की निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न सरकारी विकलांगों जैसे लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न जिलों में काम कर रहे 3 सरकारी आवासीय संस्थानों जैसे दृष्टिहीन, भाषण और सुनने में असमर्थ, रूढ़िवादी रूप से चुनौतीपूर्ण, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण वृद्ध कल्याण आदि|

अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ-http://socialjusticehry.gov.in/